राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी 137 रूपये से बढ़ाकर 160 रूपये प्रतिदिन कर दी गई है। यह दर इस महीने की पहली तारीख से लागू मानी जायेगी। श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को पत्र लिखकर पारिश्रमिक में संशोधन लागू करने को कहा है। उन्होंने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के विभिन्न प्रावधानों को सुनिश्चित रूप से लागू करने पर भी जोर दिया ताकि कामगारों को न्यूनतम वेतन दिलाने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।
दत्तात्रेय ने न्यूनतम मजदूरी कानून के विभिन्न प्रावधानों को उचित ढंग से लागू करने पर बल दिया है ताकि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जा सके। न्यूनतम मजदूरी पिछली बार एक जुलाई 2013 को 115 रुपये से बढ़ाकर 137 रुपये प्रतिदिन की गई थी।
दत्तात्रेय ने न्यूनतम मजदूरी कानून के विभिन्न प्रावधानों को उचित ढंग से लागू करने पर बल दिया है ताकि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जा सके। न्यूनतम मजदूरी पिछली बार एक जुलाई 2013 को 115 रुपये से बढ़ाकर 137 रुपये प्रतिदिन की गई थी।
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