केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, आधार नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एक वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। भारतीय नेपाल और भूटान - दोनों देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं - यदि उनके पास वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट हो या चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव पहचान पत्र हो। इसके अलावा, यात्रा को आसान करने के लिए 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से आधिक आयु के व्यक्तियों को पहचान की पुष्टि के लिए तस्वीरें के साथ दस्तावेज़ दिखा सकते हैं। इनमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस (सीजीएचएस) कार्ड और राशन कार्ड शामिल हैं, लेकिन आधार नहीं है। इस कदम का उद्देश्य विदेशों में जाने वाले भारतीयों की यात्रा को परेशानी मुक्त सुनिश्चित करना है।
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» नेपाल, भूटान यात्रा के लिए आधार कार्ड वैध नहीं
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