विमान अपहरण रोधी विधेयक, 2014

विमान अपहरण-रोधी विधेयक, 2014 (The Anti-Hijacking Bill, 2014) को लोकसभा ने 9 मई 2016 को पारित कर दिया। इस विधेयक को राज्य सभा पहले ही पारित कर चुकी है तथा लोकसभा से पारित होने के चलते यह विधेयक संसद द्वारा पारित हो चुका है। इस विधेयक के नए प्रावधानों के तहत विमान अपहरण के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर इसमें लिप्त अपराधियों को मृत्युदण्ड की सजा का भागीदार माना जायेगा।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लागू विमान अपहरण-रोधी कानून, 1982 ((Anti-Hijacking Law 1982) में मृत्यु दण्ड प्रदान करने की व्यवस्था उन्हीं स्थितियों में है जब ऐसे कृत्य में बंधक बनाए जाने वाले लोगों जैसे विमान दल के सदस्य, यात्री अथवा सुरक्षा दल के किसी व्यक्ति की मौत हो। लेकिन नए विधेयक में किसी भी व्यक्ति की अपहरण की घटना में मौत होने पर मृत्यु दण्ड का प्रावधान किया गया है।

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